खेती-किसानी के काम से जिले के अंदर आने-जाने के लिए पास जरूरी नहीं

खेती-किसानी के काम से जिले के अंदर आने-जाने के लिए पास जरूरी नहीं


















लॉकडाउन के बीच गोरखपुर में किसानों को कृषि संबंधी किसी कार्य के लिए कोई पास लेने की जरूरत नहीं है। कम्बाइन मशीन, स्ट्रा रिपर, ट्रैक्टर ट्राली के संचालन और चालक, तकनीशियन और मजदूरों के आवागमन के लिए भी कोई पास नहीं चाहिए। सिर्फ जिले से बाहर कम्बाइन, स्ट्रा रिपर, ट्रैक्टर ट्राली  लेकर जाने के लिए पास की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आवेदन करना होगा। 


उप निदेशक कृषि डॉ संजय सिंह ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा फसल अवशेष जलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। फसल अवशेष जलाये जाने से रोकने के उपायों में कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा-रिपर चलाना अनिवार्य है। स्ट्रा-रिपर के चलाए जाने से ट्रैक्टर-रीपर से कभी - कभी चिन्गारी निकलने के कारण आगजनी की भी घटनाए भी सम्भावित है। इसलिए किसानो को चाहिए स्ट्रा-रिपर चलाये जाते समय मौके पर कम से कम एक बड़े ड्रम में पानी भर कर अवश्य रखें। ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में आग तुरन्त बुझाई जा सके। जिस खेत के अगल - बगल के खेत में कटाई - हार्वेस्टिंग हो चुकी है, उसी खेत में स्ट्रा-रिपर चलाया जाए। अगल - बगल के खेतों में फसल खड़ी रहने पर बीच के खेतों में स्ट्रा-रिपर कदापि न चलाए। 


ई-पास के लिए यहां करें आवेदन
ग्रामीण क्षेत्रों में कम्बाइन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के रिपेयर -सर्विसिंग की दुकानों को खोलने के लिए आवश्यक ई - पास https: //Gorakhpur.nic.in/epass/ या https:// 164.100. 181.28/covidepass/ पर आवेदन करें। यह आवेदन जनसुविधा केंद्र के जरिए भी किए जा सकते हैं।














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